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नये आपराधिक कानूनों पर तैयारियों की अग्निपरीक्षा

भारत के नए भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस) के तहत पहली एफआईआर, जो, 1 जुलाई से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह लेगी। इस नये कानून के तहत पहला मामला दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। वहां की स्पेशल सीपी, ट्रेनिंग, छाया शर्मा ने बताया कि नए कानूनों के लागू होने के बाद से ही नई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि नए कानूनों का एक मुख्य बिंदु डिजिटल साक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना और फोरेंसिक विशेषज्ञों की भूमिका पर जोर देना था। शर्मा ने बताया, हमने एक पॉकेट बुकलेट तैयार की है – जिसे 4 भागों में विभाजित किया गया है और इसमें आईपीसी से बीएनएस, बीएनएस में जोड़ी गई नई धाराएँ, अब 7 साल की सज़ा के अंतर्गत आने वाली श्रेणियाँ और एक तालिका है जिसमें रोज़मर्रा की पुलिसिंग के लिए ज़रूरी धाराएँ हैं।

यह पहला मामला एक फुटपाथ विक्रेता के खिलाफ है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट-ओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने के लिए एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ बीएनएस की धारा 285 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। वैसे इस बीच यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या देश की पुलिस इन नये कानूनों के लिए पूरी तरह तैयार और प्रशिक्षित है।

कहने को तो देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, इस बीच व्यापक आशंका है कि पुलिस और न्यायिक व्यवस्था अभी इनके लागू होने के लिए तैयार नहीं है। स्टेशन-हाउस पुलिस कर्मियों को कुछ बुनियादी प्रशिक्षण, यहां-वहां कुछ कार्यशालाओं और अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम को अपग्रेड करने की रिपोर्टों को छोड़कर, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में शिकायत दर्ज करने में आसानी करेंगे, पुलिस के उच्च और निचले स्तरों के बीच तैयारी का सटीक स्तर अज्ञात है।

इससे पहले सरकार ने 1 जुलाई को वह दिन तय किया था जिस दिन तीन कानून लागू होंगे – भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम – लागू होंगे। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने फैसला किया कि उन्हें लागू करना और पुलिस, अदालतों और वकीलों को कठिन बदलाव की ओर बढ़ने देना बेहतर है, बजाय इसके कि उस समय का इंतजार किया जाए जब आपराधिक कानून के प्रशासन में शामिल सभी लोगों को गति दी जाए।

संभावित भ्रम की शुरुआती अवधि कितनी लंबी होगी, यह कोई नहीं बता सकता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोड लागू होने से पहले पुलिस और कानूनी बिरादरी को खुद को तैयार करने के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए था। नए कानूनों के नाम ही अस्पष्ट प्रतीत होते हैं, कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि नए कोड के लिए अंग्रेजी में कोई समानार्थी क्यों नहीं है, और उन्हें अपरिचित हिंदी नाम क्यों दिए जाने चाहिए।

1898 के मूल कोड को 1973 में नए कोड से बदलने पर भी दंड प्रक्रिया संहिता के नाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। यह भी लगातार महसूस किया जा रहा है कि इन कानूनों पर विधानमंडल में पूरी तरह से बहस नहीं हुई – भले ही संसद की एक स्थायी समिति ने मसौदे पर विचार किया और कुछ बदलावों की सिफारिश की – या नागरिक समाज के साथ व्यापक रूप से चर्चा नहीं की गई।

इस बात का डर बना हुआ है कि कुछ नए प्रावधान, विशेष रूप से पुलिस हिरासत से संबंधित प्रावधान, जिसका कई चरणों में लाभ उठाया जा सकता है, नागरिकों के नुकसान के लिए पुलिस को तेजी से सशक्त करेगा। वर्तमान विशेष आतंकवाद विरोधी कानून के अलावा सामान्य दंड कानून में आतंकवाद को अपराध के रूप में शामिल करने से भ्रम की स्थिति पैदा होगी।

केंद्र की यह घोषणा कि राज्य अपने संशोधन करने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ऐसे संशोधनों को राष्ट्रपति की मंजूरी जल्दी मिल जाएगी। अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना एफआईआर दर्ज करने और तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी शुरू करने जैसे कुछ प्रक्रियात्मक सुधार स्वागत योग्य पहल हैं, लेकिन इन नए कानूनों के समग्र प्रभाव पर अनिश्चितता की स्पष्ट भावना है।

इसलिए कई स्तरों पर इस बात के लिए चिंता जाहिर की जा रही है कि जिस तरीके से संसद में इन कानूनों को विपक्षी सांसदों के निलंबन के बीच आनन फानन में पारित कराया गया है, वह बाद में सरकार के गले की हड्डी ना बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो तीन कृषि कानूनों की तरह यह भी सरकार की एक और विफलता होगी और यह माना जाएगा कि वह बिना विचार के कानूनों को लागू करने की जिद से सभी को परेशानी में डाल रही है।