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पीओके एक विदेशी जमीन का टुकड़ा है

पाकिस्तान की सरकार ने उच्च न्यायालय में दलील दी

इस्लामाबादः इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में देश की सरकार ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) एक विदेशी क्षेत्र है। पाकिस्तान सरकार की ओर से यह घोषणा इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के समक्ष की गई, जब वह कश्मीरी कवि और पत्रकार अहमद फरहाद शाह के अपहरण मामले की सुनवाई कर रहा था।

रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को पाकिस्तान के अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल ने तर्क दिया कि शाह पीओके में पुलिस हिरासत में है और इसलिए उसे इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता। यह टिप्पणी तब आई जब आईएचसी के न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी द्वारा अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि शाह को न्यायालय में क्यों पेश नहीं किया जा सकता।

एएजी ने तर्क दिया कि पीओके एक विदेशी क्षेत्र है जिसका अपना संविधान और अपनी अदालत है। उन्होंने तर्क दिया कि पीओके में पाकिस्तानी अदालतों के फैसले विदेशी अदालतों के फैसले जैसे प्रतीत होते हैं। दलील सुनने के बाद जस्टिस कयानी ने एएजी से पूछा कि अगर पीओके विदेशी क्षेत्र है तो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी रेंजर्स ने वहां कैसे प्रवेश किया।

अदालत ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को लोगों के जबरन अपहरण में शामिल होने के लिए फटकार लगाई। शाह अपने विद्रोही गद्य के लिए जाने जाते हैं और कथित तौर पर 14 मई को उनके घर से उनका अपहरण कर लिया गया था। उनके कथित अपहरण के एक दिन बाद, कश्मीरी कवि की पत्नी उरूज ज़ैनब ने एक याचिका दायर की और अपने पति की बरामदगी की मांग की।

उन्होंने अदालत से उनके लापता होने के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने, जांच करने और उन पर मुकदमा चलाने का अनुरोध किया। बता दें कि हाल के दिनों में पाक अधिकृत कश्मीर में भी महंगाई सहित अन्य मुद्दों को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें लोगों ने पाकिस्तान की सरकार का विरोध कर अपने इलाके को भारत में शामिल करने जैसी मांग तक कर दी थी।