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बिना पैन कार्ड ईपीएफ निकासी पर कर लगेगा

गरीबों की जेब से और पैसा निकालने की तैयारी में सरकार

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः ईपीएफओ निकासी नियम में तब्दीली की जा रही है। अब बिना पैन कार्ड के ईपीएफ निकासी पर टैक्स लगेगा। सरकार ने अब कर योग्य हिस्से पर टीडीएस दर कम करने का फैसला किया है। गैर-पैन मामलों में ईपीएफ निकासी दर 30 फीसद से घटाकर 20 फीसद कर दी गई है।

ईपीएफओ निकासी नया नियम: केंद्रीय बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गैर-पैन धारकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) निकासी पर कर कटौती (टीडीएस) दर में कमी का खुलासा किया है। सरकार ने अब कर योग्य हिस्से पर टीडीएस दर कम करने का फैसला किया है। गैर-पैन मामलों में ईपीएफ निकासी दर 30 फीसद से घटाकर 20 फीसद कर दी गई है। ईपीएफ निकासी पर काटे गए कर की राशि में इस कटौती से वेतनभोगी व्यक्तियों को मदद मिलने की उम्मीद है, जिनका पैन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं किया गया है।

आयकर कानून में कहा गया है कि यदि कोई पीएफ खाता उपयोगकर्ता खाता खोलने के पांच साल से पहले अपने ईपीएफ से पैसा निकालता है, तो निकासी की पूरी राशि और प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये से अधिक का कोई भी पीएफ योगदान भी कर योग्य होगा। पिछले वर्ष की आय पर कर कभी-कभी बाद में काटा जा सकता है, भले ही इसका भुगतान पिछले वर्ष में किया गया हो। इन करदाताओं के लिए पिछले वर्ष इस टीडीएस के लिए क्रेडिट प्राप्त करना आसान बनाने के लिए एक संशोधन प्रस्तावित किया गया था।

यदि लाभार्थी गैर-फाइलर है, यानी, उसने पिछले वर्ष के लिए अपनी आय का रिटर्न जमा नहीं किया है और टीडीएस और टीसीएस का योग 50,000 रुपये या अधिक है, तो उच्च टीडीएस/टीसीएस दर लागू है। ईपीएफओ द्वारा टीडीएस काटने के बाद करदाता को एक प्रमाणपत्र मिलता है। किसी भी देय रिफंड का दावा करने के लिए किसी को भी इस टीडीएस प्रमाणपत्र को अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) के साथ शामिल करना होगा। विशेष रूप से, एक ईपीएफ खाताधारक यह सुनिश्चित करने के लिए फॉर्म 15एच या फॉर्म 15जी जमा कर सकता है कि ईपीएफ खाते से निकासी पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाए। आपको बता दें कि खाता स्थापित होने के पांच साल के भीतर ईपीएफ निकासी पर टीडीएस काटा जाता है।

यदि पैन ईपीएफओ के पास फाइल पर है, तो निकासी राशि 50,000 रुपये से अधिक होने पर टीडीएस कटौती प्रतिशत 10फीसद है। टीडीएस दर 30फीसद हुआ करती थी, लेकिन अब यदि पैन उपलब्ध नहीं है या पीएफ खाते से लिंक नहीं है तो निकासी के लिए यह 20फीसद है। यदि आप ऐसे ईपीएफ खाते से पैसा निकालने का इरादा रखते हैं जो पैन से जुड़ा नहीं है, तो आपको 1 अप्रैल, 2023 तक इंतजार करना होगा, जब नए वित्तीय वर्ष में नई आवश्यकताएं लागू होंगी।

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