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कानून बनाने में एकतरफा सोच गलत

यह दूसरा मौका है जब केंद्र सरकार के किसी फैसले को लागू करने में अड़चन आयी है। इससे पहले किसान आंदोलन के दौरान भी एक साल के बाद तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था जबकि अपने वादे के मुताबिक उसके बाद की कार्रवाई केंद्र सरकार ने नहीं की।

अब नये हिट एंड रन का मामला कुछ ऐसा उलझा कि तीन दिन में ही केंद्र सरकार ने यू टर्न ले लिया जबकि कृषि कानून में उसे एक साल लग गये थे। इस नये कानून की चर्चा करे तो नया भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में प्रावधान जो हिट-एंड-रन दुर्घटना के मामलों को जल्दबाजी या लापरवाही से मौत का गंभीर रूप मानता है, नए, अभी तक लागू होने वाले कोड में पहला होगा। इसकी गंभीरता की जांच की गई।

बीएनएस की धारा 106 के प्रभाव से ट्रक ड्राइवरों के काम से दूर रहने को लेकर चिंतित होने के कारण, सरकार ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ परामर्श के बाद ही इसे लागू करने का वादा किया है। हालाँकि, ट्रांसपोर्टरों के निकाय ने यह रुख अपनाया है कि हड़ताल का सहारा मुख्य रूप से ड्राइवरों द्वारा लिया गया था, जिन्हें अतिरिक्त आपराधिक दायित्व का डर था, इस मुद्दे को चतुराई से निपटने की आवश्यकता होगी।

यह अब एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो परिवहन का व्यवसाय चलाने वालों से अधिक परिवहन श्रमिकों से संबंधित है। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं से संबंधित दंडात्मक प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने वाले कानून के खिलाफ हड़ताल अनुचित है, खासकर उस संदर्भ में जब सड़क दुर्घटनाएं देश में मौतों का एक प्रमुख स्रोत बन रही हैं।

हालाँकि, इसने इस सवाल पर भी ध्यान आकर्षित किया है कि क्या सभी मामलों में दुर्घटनाओं के लिए जेल की सजा को दो से बढ़ाकर पांच साल और अधिकारियों को रिपोर्ट करने में विफलता के मामले में 10 साल तक बढ़ाने का कोई मामला था। बीएनएस की धारा 106 आईपीसी की धारा 304ए की जगह लेगी, जो जल्दबाजी और लापरवाही से की गई मौत को दंडित करती है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आती है।

मौजूदा धारा में दो साल की जेल की सजा का प्रावधान है। धारा 106 के तीन घटक हैं: पहला, यह जल्दबाजी या लापरवाही से किए गए कार्यों के कारण मृत्यु के लिए जुर्माने के अलावा पांच साल तक की जेल की सजा का प्रावधान करता है; दूसरा, यह पंजीकृत चिकित्सा डॉक्टरों के लिए कम आपराधिक दायित्व का प्रावधान करता है, यदि चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो दो साल की जेल की सजा हो सकती है।

दूसरा खंड सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित है, जिसमें यदि तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति “घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है”, तो कारावास को 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना लगाया जा सकता है। ड्राइवर भीड़ के डर से दुर्घटनास्थल से भाग जाते हैं।

ऐसे मामलों में, अधिकारियों का मानना ​​है कि ऐसे ड्राइवर अपराध स्थल से दूर जा सकते हैं और फिर पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं। ‘हिट-एंड-रन’ शब्द वह है जिसमें हमलावर वाहन की पहचान नहीं की जाती है। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि एक बार घातक दुर्घटना करने वाले व्यक्ति की पहचान हो जाने के बाद, जल्दबाजी या लापरवाही के लिए दोषी साबित करने की जिम्मेदारी पुलिस पर वही रहती है।

यह देखते हुए कि कई दुर्घटनाएँ खराब सड़क की स्थिति के कारण भी होती हैं, एक प्रासंगिक प्रश्न यह है कि क्या कानून को जेल की शर्तों को बढ़ाने या कारावास, मुआवजे और सुरक्षा को कवर करने वाले व्यापक दुर्घटना रोकथाम नीति पैकेज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सोशल मीडिया पर जारी ट्रक चालकों का बयान सिर्फ सरकार ही नहीं आम जनता को भी बहुत कुछ समझने को कहता है।

यह नया कानून सिर्फ ट्रकों अथवा बसों पर ही लागू नहीं है बल्कि तमाम वाहन चालकों पर समान रुप से लागू होता है। ऐसा कानून पारित कर दिया गया, इसका एक अर्थ है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने भी कानून के सामाजिक प्रभाव का आकलन ही नहीं किया।

अगर यह हड़ताल दो चार दिन और जारी रह जाती तो पूरे देश में अन्य सामानों की भी किल्लत हो जाती, इसे शायद केंद्र सरकार ने जल्द ही समझ लिया वरना इस मामले में भी कृषि कानून जैसा ही रुख अख्तियार किया जाता।

साइबर सेल वालों ने इस आंदोलन को भी राम मंदिर विरोधी कार्रवाई बताने में देर नहीं की। यह स्पष्ट करता है कि ऐसे लोग भी देश की बुनियादी बातों से अब कितने कट गये हैं अथवा सिर्फ अपने फायदे के लिए सच और झूठ के बीच का फर्क नहीं कर पा रहे हैं। यह अत्यंत खतरनाक स्थिति है, जहां आदमी का ब्रेन वाश कर दिया गया है।

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