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भाजपा की वाशिंग मशीन में दो अफसर धुलेंगे

प्रतीक हजाला और आनंद मिश्रा ने इस्तीफा दिया


  • चार सौ करोड़ के एनआरसी घोटाला के आरोपी हजाला

  • देशद्रोह का मुकदमा है दर्ज, सरकार ने जारी किया आदेश

  • एसपी आनंद मिश्रा ने अपनी सेवा से इस्तीफा दे दिया


भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी : असम में 400 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) घोटाले में शामिल होने के आरोपी आईएएस अधिकारी प्रतीक हजाला ने सरकारी नौकरी वीआरएस ले ली है। भाजपा के एक उच्च स्तरीय सूत्र ने बताया कि हजल भाजपा में शामिल होंगे। दरअसल, भाजपा मध्य प्रदेश से आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के लिए तैयार होगी.

हालांकि, प्रतीक हजाला 400 करोड़ रुपये के असम एनआरसी घोटाले से बचने के लिए भाजपा में शामिल होंगे। कांग्रेस का आरोप है कि हजाला ने अपनी जान बचाने के लिए भाजपा में शामिल होने का फैसला किया है। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स (एनआरसी) मामले में फंसे सीनियर आईएएस प्रतीक हजेला को सरकार ने असम वापस भेज दिया था ।

सरकार ने संबंध में आदेश जारी किए थे । मूलतः मध्यप्रदेश के मूल निवासी असम-मेघालय कैडर 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। हजेला पर देशद्रोह का मामला भी दर्ज था । तीन साल के लिए हजेला प्रतिनियुक्ति पर एमपी आए थे। मध्य प्रदेश सरकार ने तीन साल पूरे होने पर हजेला को कार्यमुक्त करने का आदेश जारी किया था ।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के समन्वयक प्रतीक हजेला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समन नोटिस के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए थे। इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया है कि प्रतीक हजेला को दो व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले मध्य प्रदेश और असम प्रकाशनों के साथ-साथ दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से स्थिति से अवगत कराया जाए।

आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दायर याचिका संख्या 3463/23 में अन्य बातों के साथ-साथ कहा था कि विपक्षी पार्टी नंबर 1 स्वेच्छा से सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं और वह मध्य प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन उनके पते की पुष्टि नहीं की गई है और ऐसी परिस्थितियों में, इस मामले के नोटिस को पेपर प्रकाशन के माध्यम से प्रकाशित करना आवश्यक है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के पूर्व समन्वयक प्रतीक हजेला को समन जारी किया। असम में एनआरसी को अद्यतन करने की कवायद पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के आधार पर लुइत कुमार बर्मन नाम के एक व्यक्ति ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 399 के साथ सीआरपीसी की धारा 397 के तहत आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया था।

अदालत ने समन नोटिस में कहा, ‘अदालत के समक्ष पेश होने में आपकी विफलता पर मामले की सुनवाई कानून के अनुसार एकतरफा की जाएगी।इससे पहले अगस्त में, राज्य सरकार ने पूर्व एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) राज्य समन्वयक, असम-मेघालय आईएएस कैडर प्रतीक हजेला को कुछ शर्तों के साथ आज से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति दी थी।राज्य के कार्मिक विभाग ने इस आशय की एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की थे। अंतर-कैडर प्रतिनियुक्ति पूरी होने के बाद हजेला ने कुछ महीने पहले वीआरएस के लिए आवेदन किया था।

उधर, लखीमपुर के लोकप्रिय पुलिस अधीक्षक (आईपीएस) आनंद मिश्रा ने अपनी सेवा से इस्तीफा दे दिया है। वह सिंघम-शैली के नाम से लोकप्रिय हैं। मिश्रा ने 16 जनवरी, 2024 से अपनी सेवा से इस्तीफा दे दिया है।वह असम-मेघालय कैडर, 2011 आरआर बैच के हैं। उन्होंने 18 दिसंबर, 2023 को असम के मुख्य सचिव पवन बोरठाकुर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा, यह स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आईपीएस से मेरा बिना शर्त इस्तीफा देना है, जिसे मैं विभिन्न सामाजिक सेवाओं और अन्य माध्यमों के माध्यम से महसूस करना चाहता हूं जो आईपीएस के जनादेश से परे हैं।

कुछ सूत्रों से संकेत मिलता है कि मिश्रा बिहार के बक्सर निर्वाचन क्षेत्र पर नजर रखते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर से उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। वह असम में विभिन्न अपराधों का मुकाबला करने में अपने प्रयासों के लिए पहचाने जाने वाले एक प्रसिद्ध अधिकारी हैं।

जिसमें राज्य में नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों, पशु तस्करी, डकैती और अन्य अपराधों के खिलाफ लड़ाई शामिल है। हाल ही में मिश्रा और एसपी रणदीप बरुआ को एसआईटी (मणिपुर की घटनाओं के लिए गठित विशेष जांच दल) का प्रभार दिया गया था।मणिपुर में हिंसा से संबंधित मामलों की जांच में मणिपुर सरकार की सहायता के लिए असम पुलिस द्वारा नियुक्त राज्य के दोनों उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी। यह निर्देश भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप है। जैसा कि 7 अगस्त, 2023 के अपने फैसले में उल्लिखित है, 2023 की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) सिविल डायरी नंबर 19206 में।

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