केंद्रीय कर अधिकारियों ने 2017-18 और 2018-19 वित्तीय वर्षों में दाखिल रिटर्न में विसंगतियों और करों के कम भुगतान के लिए व्यवसायों को लगभग 33,000 जीएसटी नोटिस भेजे हैं। राजस्व सचिव की अध्यक्षता में राज्य और केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों की राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक इस महीने के अंत या जनवरी की शुरुआत में होने की संभावना है, जो अन्य बातों के अलावा कर अधिकारियों को नोटिस जारी करने के संबंध में भी संवेदनशील बनाएगी, अधिकारी ने कहा।
जीएसटी पर एसोचैम के राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के सदस्य-जीएसटी शशांक प्रिया ने कहा कि 2017-18 और 2018-19 के लिए भेजे गए नोटिस दाखिल किए गए कुल रिटर्न का छोटा प्रतिशत थे। उन्होंने कहा कि करदाताओं को दो साल के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए दी गई समय सीमा में विस्तार के कारण भी मांग नोटिसों का ढेर लग गया है।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी, 2020 तक बढ़ा दी गई थी, जबकि 2018-19 के लिए यह दिसंबर 2020 तक थी। जीएसटी कानून के तहत, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति अगले वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर को या उससे पहले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए उत्तरदायी है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है।
करदाताओं के अनुरोध पर रिटर्न दाखिल करने का समय स्थगित कर दिया गया था। इसलिए रिटर्न भी देर से दाखिल किया गया और अधिकारी (रिटर्न की जांच करने के लिए) बहुत दबाव में आ गए हैं। इसलिए यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई है। एक उम्मीद है कि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस स्थिति का समाधान हो जाएगा और हमारे पास सभी प्रस्तावित नोटिस एक ही समय में लंबित नहीं रहेंगे।
अब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), जो इस महीने साढ़े छह साल का हो गया है, से अक्टूबर और नवंबर के दौरान लगभग ₹3.4 लाख करोड़ प्राप्त हुए हैं। जबकि अक्टूबर में राजस्व दूसरे सबसे अधिक मासिक संग्रह के रूप में चिह्नित किया गया, नवंबर का राजस्व तीसरा सबसे अधिक है।
इन दोनों महीनों में धीमी वृद्धि के क्रम के बाद त्वरित राजस्व वृद्धि भी दर्ज की गई, जो सितंबर में 27 महीने की 10.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करने के साथ समाप्त हुई। अक्टूबर में जीएसटी प्रवाह 13.4 प्रतिशत और नवंबर में 15.1 प्रतिशत बढ़ा, घरेलू लेनदेन से राजस्व 20 प्रतिशत बढ़ा, जो 14 महीनों में सबसे अधिक है।
त्योहारी उत्साह ने निश्चित रूप से पिछले महीने के लगभग ₹1.68 लाख करोड़ के जीएसटी राजस्व को बढ़ावा दिया, जो अक्टूबर में लेनदेन पर आधारित था, और यह प्रवृत्ति इस महीने भी प्रत्याशित आखिरी मिनट के दीपावली खर्च के कारण जारी रह सकती है। इस दो महीने की बढ़ोतरी से पहले, जीएसटी राजस्व केवल तीन मौकों पर 1.65 लाख करोड़ को पार कर गया था, जो आम तौर पर साल के अंत के अनुपालन से प्रेरित थे।
अब, 2023-24 में अब तक का औसत मासिक संग्रह ₹1.66 लाख करोड़ है, और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि केंद्रीय जीएसटी प्राप्तियां बजट अनुमान से अधिक हो सकती हैं, भले ही इस वर्ष की अंतिम तिमाही में सापेक्ष मंदी हो। कड़े अनुपालन और कर चोरों पर कड़ी कार्रवाई के कारण राजस्व में उछाल के साथ, सरकार को अपनी महत्वाकांक्षाओं पर विचार करना चाहिए और जीएसटी को वास्तव में अच्छा और सरल कर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, जैसा कि करने का वादा किया गया था।
हाल ही में उद्योग जगत की एक बातचीत में, हाल के महीनों में जिस तरह से जीएसटी मांग नोटिस और जांच की एक श्रृंखला सामने आई है, उसके बारे में चिंताओं का जवाब देते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी अभी भी कुछ मामलों में अनिश्चितता से निश्चितता की ओर बढ़ने के चरण में है। आधार और उन पहलुओं को अब सुलझाया जा रहा है।
भारत की कर व्यवस्था स्थिर और पूर्वानुमानित होने के बारे में निवेशकों को वास्तविक सुविधा प्रदान करने के लिए उस निश्चितता को व्यापक स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, केंद्रीय जीएसटी शुल्क के खिलाफ लंबित करदाताओं की अपीलें इस वर्ष एक चौथाई तक बढ़ गई हैं और अक्टूबर तक लगभग 15,000 मामले सामने आ जाएंगे और यह आवश्यक है कि जीएसटी परिषद द्वारा स्वीकृत अपीलीय न्यायाधिकरण इस लंबितता को कम करने और स्पष्ट मिसाल कायम करने के लिए जल्द से जल्द चालू हो जाएं। इन तमाम घटनाक्रमों से यह साफ हो जाता है कि जीएसटी अपने विचारित स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाया है और कदम कदम पर उसे अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। इतने दिनों में कोई कानून अगर विसंगतियों के बिना होती तो उसे स्थायित्व प्राप्त हो जाना चाहिए थे।