सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वाई वी चंद्रचूड़ ने एक सार्वजनिक मंच से कहा है कि सरकार चाहे तो नया कानून संसद के जरिए बना सकती है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होगा कि अदालत द्वारा दिये गये फैसलों को भी दरकिनार कर दिया जाए। खास तौर पर दिल्ली के लिए उनका यह बयान अधिक प्रासंगिक है, जहां दिल्ली की चुनी हुई सरकार के सारे अधिकार छीनकर उपराज्यपाल और उनके अधीनस्थ अफसरशाही को सौंप दिये गये हैं।
दो राज्यों ने अपने राज्यपालों के आचरण के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, एक बार फिर राजभवन में राजनीतिक नियुक्तियों की समस्या को उजागर करता है जो निर्वाचित शासनों द्वारा निर्णयों के कार्यान्वयन में देरी करने के लिए अपने अधिकार का उपयोग करते हैं, भले ही उन्हें कमजोर न करें।
तमिलनाडु और केरल ने विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी पर सवाल उठाया है। तमिलनाडु इस बात से भी व्यथित है कि कुछ दोषियों को सजा में छूट, कुछ पूर्व मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी और राज्य लोक सेवा आयोगों में नियुक्तियों से संबंधित प्रस्तावों पर कार्रवाई नहीं की गई है।
राज्यपालों को किसी भी निर्णय पर रबर स्टाम्प लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई भी राज्यपालों की प्रथा पर सवाल उठा सकता है, विशेष रूप से उन राज्यों में जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल द्वारा शासित नहीं हैं, निर्णयों और विधेयकों को रोकते हैं। झारखंड के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस (अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल) को भी चुनाव आयोग से एक लिफाफा मिला था, जिसका काफी प्रचार किया गया था। उस लिफाफे के अंदर क्या था, यह राज ही रह गया और खुद राज्यपाल ने परिहास के अंदाज में कहा कि यह लिफाफा कुछ ऐसा चिपक गया है कि खुल ही नहीं रहा है।
इससे अलग हटकर उदाहरण के लिए देखें तो कुछ राज्यपाल विश्वविद्यालय कानूनों में संशोधन के विचार के प्रति शत्रुतापूर्ण प्रतीत होते हैं यदि वे कुलपतियों की नियुक्ति की प्रक्रिया से कुलाधिपतियों, विशेष रूप से स्वयं राज्यपालों को बाहर रखना चाहते हैं, या नए विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहते हैं जिनमें राज्यपाल कुलाधिपति नहीं हैं . अधिकांश विश्वविद्यालयों में राज्यपालों को पदेन कुलपति बनाने का विचार केवल एक प्रथा है और यह उनके संस्थापक कानूनों के माध्यम से साकार होता है।
हालाँकि, राज्यपाल इस ग़लतफ़हमी के तहत काम कर रहे हैं कि उन्हें चांसलर बनने का अधिकार है और वे किसी भी विधेयक पर सहमति देने में देरी करते हैं जो उनकी शक्ति को कम या ख़त्म कर देता है। अब समय आ गया है कि राज्यपालों पर किसी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की भूमिका का बोझ डालने पर राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाया जाए, जैसा कि न्यायमूर्ति एम.एम. पंछी के आयोग ने सिफारिश की थी।
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सहमति देने के लिए समय-सीमा के अभाव का उपयोग कुछ राज्यपालों द्वारा विधायिका द्वारा पारित कानूनों को बाधित करने के लिए किया जाता है। किसी ने सोचा होगा कि तेलंगाना सरकार की याचिका से उत्पन्न सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां, संवैधानिक अधिकारियों को याद दिलाती हैं कि संविधान के अनुच्छेद 200 में दिखाई देने वाले वाक्यांश जितनी जल्दी हो सके में महत्वपूर्ण संवैधानिक सामग्री शामिल है, ने उनमें एक भावना पैदा की होगी विधेयकों पर विचार करने में तत्कालता।
न्यायालय का आशय यह था कि राज्यपालों के लिए निर्णय बताए बिना अनिश्चित काल तक विधेयकों को रोके रखना संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य होगा। राज्यों को भी, अपने निर्णयों की योग्यता पर प्रश्नों की गुंजाइश छोड़े बिना निर्णय लेने में विवेकपूर्ण होना चाहिए। तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से पहले आवेदन मांगने और आवेदकों की सापेक्ष योग्यता का आकलन करने के लिए किसी निर्धारित प्रक्रिया का अभाव एक उदाहरण है।
बड़ी बात जो किसी को नहीं भूलनी चाहिए वह यह है कि राज्यपालों को संविधान में ‘सहायता और सलाह’ खंड द्वारा उनके कामकाज में स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है और उन्हें उनके लिए उपलब्ध विवेकाधीन स्थान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए नये सिरे से राज्यपाल अथवा उप राज्यपालों के जरिए गैर भाजपा राज्यों पर शासन करने की भाजपा की सोच को यहीं पर लगाम लगती है। दिल्ली के संदर्भ में यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली की आम आदमी सरकार की कुछेक योजनाओं का भाजपा मुकाबला ही नहीं कर पा रही है।
यह अलग बात है कि अब उसी तर्ज पर दूसरे राज्यों ने भी पहल तो की है पर ऐसी पहल के सफल होने में भ्रष्टाचार नहीं होने की अनिवार्य शर्त शामिल है। यह चर्चा उस दौर में हो रही है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से राजनीतिक चंदे का हिसाब मांग लिया है। इस आदेश के तुरंत बाद अज्ञात माध्यमों से यह सूचना बाहर आयी है कि विभिन्न माध्यमों से आम आदमी पार्टी को कितना चंदा मिला है। दूसरी तरफ सबसे अधिक चुनावी चंदा पाने वाले भाजपा का यह राज अब तक राज ही है।