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अदालती फैसले को संसद से पलटा नहीं जा सकताः चंद्रचूड़

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः हाल ही में विभिन्न क्षेत्रों में विधायिका और न्यायपालिका के बीच दरार पैदा हो गई है। इसी संदर्भ में एक कार्यक्रम में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से सवाल किया गया। इस पर बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की, कि संसद नए कानून बना सकती है, लेकिन फैसले पलट नहीं सकती। याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ही दिल्ली के बारे में यह फैसला दिया था कि वहां की चुनी हुई सरकार ही वहां की असली मालिक है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, किसी मामले का फैसला करते समय निर्वाचित प्रतिनिधि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, इसकी एक सीमा होती है। यदि अदालत ऐसे मामले में फैसला सुनाती है जहां कानून में कोई कमी है, तो निर्वाचित प्रतिनिधि उस कमी को दूर करने के लिए नया कानून ला सकते हैं। लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि यह नहीं कह सकते कि यह फैसला ग़लत है. और अगर कोई फैसला आता है तो अब से नया कानून लाने का सवाल ही नहीं उठता. ऐसा 1951 में भी हुआ था।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, लोकतांत्रिक ढांचे में न्यायपालिका कोई निर्वाचित शाखा नहीं है। लोकतंत्र की निर्वाचित शाखा का महत्व बहुत बड़ा है। मैं इसे कम नहीं आंक रहा हूं। चुने हुए प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। कार्यकारी शाखा संसद के प्रति जवाबदेह है। देश के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर मैं इस व्यवस्था का सम्मान करता हूं लेकिन यह भी समझना चाहिए कि जजों की भूमिका क्या है। हमें नहीं चुना गया है. लेकिन ये हमारी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, हमारा समाज संविधान से चलता है। अदालतें उन मूल्यों की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। कई बार हम समय से पहले निकल जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब पर्यावरण की रक्षा की बात आती है तो हम अपने समय से आगे हैं। समलैंगिक विवाह पर मेरा निर्णय भी समय से आगे का है। मैंने समलैंगिक विवाह की वैधता के पक्ष में फैसला सुनाया।

लेकिन मेरे तीन सहकर्मी मुझसे असहमत थे। यही न्यायिक व्यवस्था की प्रक्रिया है. और मैं इसका सम्मान करता हूं। उन्होंने आज आगे कहा, न्यायाधीश यह नहीं देखते कि फैसले के परिणामस्वरूप समाज कैसे प्रतिक्रिया देगा। न्यायाधीशों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच यही अंतर है। चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता के मन की बात समझनी होगी। लेकिन जज बहुमत के मूल्यों का पालन नहीं करते, हम संवैधानिक मूल्यों का पालन करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मैं न्यायपालिका पर लगातार प्रभाव डाल सकता हूं।