Breaking News in Hindi

चार महीने के अंतराल के बाद संसद में लौटे राहुल गांधी

  • विपक्षी नेताओं ने मिठाइयां बांटी

  • सदन के अंदर विरोधी पक्ष आक्रामक

  • अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल का बोलना तय

राष्ट्रीय खबर

नयी दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी मोदी पदवी टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक के बाद आज संसद में बहाल कर दिया गया। श्री गांधी लोकसभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड का प्रतिनिधित्व करते हुए वापस आएंगे, ऐसे समय में जब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से पहले मणिपुर में हिंसा पर एक समर्पित चर्चा की विपक्षी गुट इंडिया की मांग पर बार-बार व्यवधान देखा जा रहा है। उनकी सदस्यता बहाल होने के बाद, कांग्रेस ने कहा कि वह चाहेगी कि वह मंगलवार को लोकसभा में होने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में मुख्य वक्ता बनें।

कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने कहा कि पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लें क्योंकि उन्होंने मणिपुर का दौरा किया है। उन्होंने कहा, ‘उम्मीद है कि वह मणिपुर से जुड़े तथ्य लोकसभा में रखेंगे।

राहुल गांधी को 24 मार्च को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जो 23 मार्च से प्रभावी होगा जब गुजरात की एक अदालत ने उन्हें मानहानि मामले में दोषी ठहराया और दो साल जेल की सजा सुनाई। दो साल और उससे अधिक की सजा स्वचालित रूप से एक विधायक को अयोग्य घोषित कर देती है। सुप्रीम कोर्ट से इस सजा पर रोक के बाद आज सुबह लोकसभा सचिवालय से राहुल की सदस्यता बहाल करने संबंधी अधिसूचना जारी की गयी। इसके बाद ही इंडिया गठबंधन खेमा में जश्न का माहौल देखा गया। गठबंधन के नेताओं को मिठाइयां खिलाकर खुशियां मनायी।

वरिष्ठ कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसे न्याय और हमारे लोकतंत्र की जीत कहा। बेहद राहत के साथ राहुल गांधी की बहाली की आधिकारिक घोषणा का स्वागत करें। वह अब भारत के लोगों और वायनाड में अपने मतदाताओं की सेवा करने के लिए लोकसभा में अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू कर सकते हैं। यह न्याय और हमारे लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने ट्वीट किया।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि ट्रायल जज ने मामले में अधिकतम दो साल की सजा सुनाई थी, और कहा था कि अगर सजा एक दिन कम होती तो सांसद के रूप में अयोग्यता नहीं होती। न्यायाधीशों ने कहा, “अयोग्यता का प्रभाव न केवल व्यक्ति के अधिकारों को बल्कि मतदाताओं के अधिकारों को भी प्रभावित करता है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम के बारे में उनकी टिप्पणियों के बाद मानहानि मामले में दो साल की जेल की सजा मिलने के बाद मई में श्री गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली में, पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए, श्री गांधी ने कहा था, सभी चोरों की पदवी मोदी कैसे है? शीर्ष अदालत से राहत के बाद, श्री गांधी ने कहा, जिन्होंने माफी मांगने से लगातार इनकार किया है, उन्होंने ट्वीट किया, चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा। भारत के विचार की रक्षा करें। श्री गांधी के खिलाफ कई अन्य आपराधिक मानहानि के मामले लंबित हैं, जिनमें आदरणीय पर कीचड़ उछालने का हाई-प्रोफाइल मामला भी शामिल है। राहुल गांधी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को सूरत सत्र अदालत में चुनौती दी है, जहां अपील लंबित है।

वैसे संसद में राहुल की वापसी से जो राजनीतिक माहौल अचानक बदल गया, उसे बड़ी आसानी से महसूस किया जा सकता था। विपक्षी खेमा के आक्रामक रवैये के खिलाफ सत्ता पक्ष आज अपेक्षाकृत शांत रहा।

उत्तर छोड़ दें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा।