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सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार से लूटे गये हथियारों पर सवाल किया

  • अदालत ने कहा कानून व्यवस्था हम नहीं चलायेंगे

  • राज्य में अब तक 60 से अधिक बंकर नष्ट किए

  • सरकार ने बताया हालात सामान्य हो रहे हैं अब

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी : सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को मणिपुर हिंसा के संबंध में कई याचिकाओं पर सुनवाई की और मणिपुर सरकार को स्थिति को कम करने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए कुछ सुझावों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सुरक्षा बलों से लूटे गए हथियारों का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार से पूछा।

यह कहते हुए कि अदालत निर्वाचित सरकार से कानून और व्यवस्था का नियंत्रण नहीं ले सकती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं से रचनात्मक सुझाव मांगे थे, जिन पर सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है, जबकि कार्यपालिका के लिए सुरक्षा उपायों के पहलू को छोड़ दिया था।मणिपुर हिंसा पर सुनवाई के दौरान  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राज्य की कानून-व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ले सकता है। अदालत ने यह टिप्पणी मणिपुर ट्राइबल फोरम दिल्ली के एडवोकेट कोलिन गोंजाल्वेज की दलील पर की। गोंजाल्वेज ने कहा कि सरकार ने पिछली सुनवाई में हिंसा रोकने का भरोसा दिया था। मई में 10 मौतें हुई थीं, संख्या 110 पहुंच गई।

हालांकि सरकार की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि मणिपुर हिंसा में 142 लोगों की जान गई है। 5,995 केस दर्ज किए गए हैं। गोंजाल्वेज की दलील पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, आपके अविश्वास के बावजूद हम राज्य की कानून-व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। यह राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि आप हमारे पास ठोस समाधान लेकर आइए।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मणिपुर सरकार की ओर से राज्य की स्टेटस रिपोर्ट पेश की। पिछली सुनवाई में अदालत ने उन्हें रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। सॉलिसिटर जनरल  मेहता ने कहा- हम यहां मणिपुर के लोगों के लिए मौजूद हैं।

याचिकाकर्ताओं को बेहद संवेदनशीलता के साथ इस मामले को उठाना चाहिए, क्योंकि कोई भी गलत जानकारी राज्य के हालात को और बिगाड़ सकती है। राज्य और सरकार की कोशिशों के चलते स्थितियां सामान्य हो रही हैं।सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अदालत के निर्देशानुसार, एक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दाखिल की गई है।

उन्होंने दावा किया कि केंद्र और राज्य सरकार के ठोस प्रयासों के बाद हालात सामान्य हो रहे हैं। जैसे ही गोंसाल्विस ने आरोप लगाया कि राज्य में हर कोई कुकी जनजाति के खिलाफ है, पीठ ने उन्हें आगे दलील देने से रोक दिया, और कहा कि अदालत को राज्य में तनाव बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

मणिपुर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनका एक सकारात्मक सुझाव है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के 10 किलोमीटर लंबे हिस्से की नाकेबंदी हटा दी जानी चाहिए ताकि आवश्यक आपूर्ति बाधित न हो। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य पुलिस की ओर से 11 जुलाई को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मणिपुर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने कुल 67 बंकरों को नष्ट कर दिया। बयान में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों ने घाटी और पहाड़ी जिलों के संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया।

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