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हरियाणा के कॉरपोरेट कार्यालयों में बिकेगी शराब

  • दिल्ली की पूर्व नीति की नकल होगी

  • राजस्व बढ़ाने का सरकार का नया तरीका

  • जगह के लिए भी निर्धारित मानदंड बनाये

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः हरियाणा सरकार की आबकारी संबंधी नई नीति 12 जून, 2023 से 11 जून, 2024 तक प्रभावी रहेगी। जहां हरियाणा मंत्रिपरिषद ने नई आबकारी नीति को अपनी स्वीकृति प्रदान की, वहीं शराब की तस्करी को रोकने के लिए कड़े कदम भी उठाए गए।

पुलिस के अनुसार, एक शराब लाइसेंसधारी को शहरी क्षेत्र के एक पॉश बाजार या शॉपिंग मॉल में अपने एक या एक से अधिक कम्पोजिट वेंचर को अवंत-गार्डे आउटलेट में बदलने का विकल्प दिया गया है, जहां लाइसेंसधारी आईएमएफएल बेचने का इरादा रखता है। शहरी क्षेत्रों के पॉश बाजारों या शॉपिंग मॉल में कुछ खुदरा दुकानों को अवंत-गार्डे आउटलेट के रूप में आवंटित करने के लिए चिन्हित किया जाएगा। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में किसी भी खुदरा लाइसेंसधारी के पास अपने क्षेत्र का लाइसेंस शुल्क है।

जिसका वर्गीकरण किया गया है। आबकारी विभाग को एक आवेदन करके, दुकानों के आवंटन के बाद अपनी दुकान को इस बिक्री के लिए आउटलेट में परिवर्तित करने का विकल्प होगा। नीति में आगे उल्लेख किया गया है, “विभाग, क्षेत्र के ग्राहकों और क्षमता को ध्यान में रखते हुए, अवंत-गार्डे आउटलेट की पहचान करेगा। इन अवांट-गार्डे आउटलेट्स को वातानुकूलित होना चाहिए। इसमें ऐसा स्थान कैसा हो, उसका बारे में भी बारिकी जानकारी दी गयी है।

नीति में कहा गया है, लाइसेंसधारी ब्रांड के हिसाब से दरें प्रदर्शित करेगा। लाइसेंसधारी मशीन जनित चालान (पीओएस) जारी करेगा। ग्राहकों को दुकानों में चलने और अलमारियों से अपनी पसंद के ब्रांड का चयन करने की सुविधा होगी। अवंत-गार्डे आउटलेट केवल पॉश बाजार क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल या एससीओ/एससीएफ या समान गुणवत्ता के अच्छी तरह से निर्मित पूर्वनिर्मित संरचनाओं में स्थित होंगे।

लाइसेंसधारी आवश्यक अग्निशमन उपकरण स्थापित करेगा और स्वीकृत परिसर में हरियाणा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट, 2022, यदि लागू हो, के मानदंडों का पालन करेगा। आबकारी नीति (2023-24) के तहत एक परिसर में एक लाख वर्ग फुट के न्यूनतम कवर क्षेत्र वाले एक कॉर्पोरेट, जो स्व-स्वामित्व/पट्टे पर हो सकता है और कम से कम 5,000 कर्मचारियों को एल-10एफ के रूप में लाइसेंस की अनुमति होगी।

कार्यालय के अपने परिसर में अपने कर्मचारियों द्वारा अल्कोहल की कम मात्रा वाले पेय (यानी आरटीबी, बीयर, वाइन) रखना और उनका सेवन करना वैध होगा। कैंटीन/भोजनालय का न्यूनतम क्षेत्र, जहां ऐसे कॉर्पोरेट कार्यालय में नया लाइसेंस दिया जा सकता है, दो हजार वर्ग फुट से कम नहीं होना चाहिए। लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया वही होगी जो बार लाइसेंसों पर लागू होती है। एल-10एफ लाइसेंस रुपये के एक निश्चित शुल्क के भुगतान पर दिया जाएगा।