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हाथियों का पारंपरिक रास्ता कोई नहीं रोक सकताः सुप्रीम कोर्ट

वन्यजीवन संरक्षण के प्रति संवेदनशील है शीर्ष अदालत

नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण कराए और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए कि जंगली हाथियों के झुंड राज्यों की सीमाओं से परे अपने प्राचीन गलियारों से स्वतंत्र रूप से गुजर सकें, ताकि मानवीय इच्छा या बस्तियां उनके प्राकृतिक रास्तों में बाधा न बनें। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, कोई भी राज्य उनके [हाथियों के] रास्तों को अवरुद्ध नहीं कर सकता। हाथी गलियारों की नाकेबंदी मानव-पशु संघर्ष का समाधान नहीं है। हाथी कई राज्यों में यात्रा करते हैं। कोई एक राज्य उनके रास्ते में आकर उनके पारंपरिक मार्गों को नहीं रोक सकता। इस पशु-मानव संघर्ष के समाधान पूरी तरह से अलग हैं, ना कि अवरोधों का निर्माण करना।

न्यायमूर्ति वी. मोहना के साथ तीन-न्यायाधीशों की पीठ में शामिल न्यायमूर्ति जॉयमालय बागची ने कहा कि हाथियों के रास्ते राज्य-विशिष्ट नहीं हैं, और झुंड स्वभाव से दूर-दूर तक यात्रा करते हैं। मुख्य न्यायाधीश कांत ने आदेश दिया, कुछ स्थानीय कारकों के कारण हाथी गलियारों में बाधा उत्पन्न हुई है, उन्हें रोका गया है और अवरुद्ध किया गया है। भारत संघ को एक नया सर्वेक्षण करना चाहिए और एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए, जिसमें ऐसी बाधाओं को रोकने के लिए उठाए गए आवश्यक कदम शामिल हों।

अदालत ने सरकार को उन आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया जिनमें कहा गया है कि जंगली हाथियों पर आग के गोले (फायरबॉल), मशालें और नुकीले कांटे फेंके जाते हैं। वर्ष 2018 में, शीर्ष अदालत ने हाथियों को भगाने के लिए आग के गोलों, जलती हुई छड़ों और नुकीली चीजों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया था और इन्हें क्रूर तथा अवैध बताया था। अदालत ने सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि फसलों और गांवों से जंगली हाथियों को भगाने के लिए हू्ला पार्टियों द्वारा ऐसे उपायों पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन किया जाए।

हाथी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूची I के जानवर हैं। उन्हें एक संवेदनशील प्रजाति माना जाता है जिन्हें पूर्ण कानूनी संरक्षण प्राप्त है। केंद्र की ओर से पेश हुईं अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण कराने और स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर सहमति व्यक्त की। सुश्री भाटी ने तीन महीने का समय मांगा, लेकिन अदालत ने कहा कि वह प्रगति की जांच के लिए आठ सप्ताह बाद मामले की सुनवाई करेगी।

पीठ ने दोहराया, हाथी गलियारों में किसी भी प्रकार की बाधा का निर्माण करना या अवरोध पैदा करना स्वीकार्य नहीं है। हम बहुत स्पष्ट हैं कि वन्यजीवों के रास्ते में कोई बाधा नहीं हो सकती। कोई भी राज्य यह नहीं कह सकता कि चूंकि फसलें नष्ट हो रही हैं, इसलिए वे उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर देंगे। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि आग के गोलों और नुकीली चीजों के इस्तेमाल की प्रथा पश्चिम बंगाल में प्रचलित थी जहाँ हाथी नेपाल से आते थे और झारखंड तथा अन्य राज्यों में जाते थे। मुख्य न्यायाधीश कांत ने कहा कि हरियाणा के यमुनानगर क्षेत्र में भी हाथी हैं जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की यात्रा करते हैं।

अदालत अधिवक्ता शिबानी घोष की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने प्रस्तुत किया कि 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद पश्चिम बंगाल में बस्तियों और फसलों से दूर भगाने के लिए जंगली हाथियों पर आज भी आग के गोले फेंके जा रहे हैं।