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राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः भारत के चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को प्रधान मंत्री के फीडबैक मांगने वाले पत्र के साथ अपने व्हाट्सएप अभियान को रोकने का आदेश दिया है। अभियान को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करार देते हुए, भारत के चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि मंत्रालय द्वारा ऐसे कोई और संदेश नहीं भेजे जाएं।

भारत का चुनाव आयोग देश भर में दर्ज आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर प्रतिक्रिया दे रहा था, जिसमें चंडीगढ़ में दायर एक शिकायत भी शामिल है। सी-विजिल ऐप के माध्यम से प्राप्त होने के बाद, चंडीगढ़ के अधिकारियों ने आचार संहिता उल्लंघन को भारत के चुनाव आयोग को भेजा, जहां एक मतदाता ने राजनीतिक अभियान के लिए सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया था।

भारत के चुनाव आयोग से पूछताछ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी ने बताया है कि व्हाट्सएप संदेश चुनाव की घोषणा से पहले 15 मार्च को भेजे गए थे। मंत्रालय ने बताया कि व्हाट्सएप के सिस्टम आर्किटेक्चर और नेटवर्क सीमाओं के कारण कई लोगों को बाद में यह प्राप्त हुआ होगा।

भारत निर्वाचन आयोग ने अभियान रोकने का आदेश देते हुए एक अनुपालन रिपोर्ट अपने कार्यालय के साथ साझा करने का आदेश दिया। मंत्रालय को लिखे अपने पत्र में, चुनाव आयोग के वरिष्ठ प्रधान सचिव, नरेंद्र एन. बुटोलिया ने आदेश दिया। इसमें लिखा गया है कि,  आयोग को विभिन्न क्षेत्रों से शिकायतें मिली हैं कि नागरिकों के फोन पर अभी भी ऐसे संदेश भेजे जा रहे हैं। चूंकि आदर्श आचार संहिता अब लागू है, इसलिए आपको यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि एमसीसी अवधि के दौरान ‘व्हाट्सएप संदेशों’ की आगे कोई डिलीवरी न हो। इस संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट तुरंत भेजी जा सकती है।”

हालांकि भारत के चुनाव आयोग ने इस अभ्यास को रोक दिया, लेकिन यह मंत्रालय द्वारा मतदाताओं की गोपनीयता के उल्लंघन के बारे में पूछताछ करने से आगे नहीं बढ़ा। यह स्पष्ट नहीं है कि मंत्रालय द्वारा दुनिया भर में विभिन्न लोगों को संदेश किस आधार पर भेजे गए थे। विदेशी नागरिकों को भेजे जा रहे संदेशों ने भारत में गोपनीयता के उल्लंघन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

भारत का चुनाव आयोग वास्तव में चुनावों में व्यक्तिगत डेटा की भूमिका के मुद्दे पर काम नहीं कर रहा है। संसद द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 पारित होने के साथ, ईसीआई वह निकाय होगा जो चुनावों में उपयोग किए जा रहे व्यक्तिगत डेटा के संबंध में किसी भी गोपनीयता उल्लंघन के लिए जिम्मेदार होगा।

भारत के चुनाव आयोग को आदर्श रूप से सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर निजी अभियानों की भूमिका पर गौर करना होगा, जिसे विनियमित करने के लिए आयोग अनदेखी कर रहा है। फोन कॉल और संचार ऐप्स के माध्यम से राजनीतिक संदेशों को लेकर अतीत में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से की गई किसी भी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया है।