राष्ट्रपति पद की वाम प्रत्याशी की गिरफ्तारी आदेश
कैनुटोः इक्वाडोर के एक न्यायाधीश ने वामपंथी दल की पूर्व राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार लुइसा गोंजालेज को कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तारी के बाद प्री-ट्रायल हिरासत (न्यायिक हिरासत) में भेजने का आदेश दिया है। शुक्रवार को आया यह आदेश 48 वर्षीय गोंजालेज की गिरफ्तारी के ठीक एक दिन बाद आया है, जिन्हें कैनुटो नामक ग्रामीण शहर से गिरफ्तार किया गया था। गोंजालेज ने 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में दक्षिणपंथी राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ को चुनौती दी थी।
गोंजालेज, उनकी पार्टी और उनके करीबी सहयोगी व पूर्व राष्ट्रपति राफेल कोरिया ने इस गिरफ्तारी को ,राजनीतिक प्रतिशोध, करार दिया है। अभियोजकों का कहना है कि 2023 के राष्ट्रपति चुनाव के अभियान के लिए वित्तपोषण की जांच के दायरे में आने वाले सात लोगों में गोंजालेज भी शामिल हैं। इस जांच का मुख्य केंद्र चुनाव प्रचार के दौरान विज्ञापनों में लगाए गए 500,000 डॉलर की राशि है। गोंजालेज ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है और इन्हें ,बेतुका, बताया है। उनकी पार्टी सिटिजन रिवॉल्यूशन की अध्यक्ष गैब्रिएला रिवादेनेरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह गिरफ्तारी इस बात की पुष्टि करती है कि इक्वाडोर एक तानाशाही के दौर से गुजर रहा है।
गोंजालेज, जो पेशे से एक वकील और नेशनल एसेंबली की पूर्व सदस्य हैं, अप्रैल 2025 के रन-ऑफ चुनाव में नोबोआ से हार गई थीं, जिसके परिणामों को उन्होंने धोखाधड़ीपूर्ण बताकर खारिज कर दिया था। इसके बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी राष्ट्रपति नोबोआ ने ,सिटिजन रिवॉल्यूशन, पार्टी पर उनकी हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगाया था। इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, उनकी पार्टी को अगले महीने होने वाले स्थानीय चुनावों में भाग लेने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। गौरतलब है कि गोंजालेज की पार्टी के कई अन्य नेता भी हाल ही में कानूनी मामलों के घेरे में आए हैं, जिनमें गुआयाquil के मेयर अकिलेस अल्भारेज और पूर्व उपराष्ट्रपति जॉर्ज ग्लास शामिल हैं।