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मृत घोषित करने की बारह साल की अवधि बदला

हाल के हादसे में लापता लोगों के बारे में नया सरकारी फैसला

काठमांडूः नेपाल के राष्ट्रपति ने 9 अक्टूबर को विनाशकारी बाढ़ के बाद लापता आपदा पीड़ितों को मृत घोषित करने की प्रतीक्षा अवधि को 12 वर्ष से घटाकर लगभग डेढ़ महीना (45 दिन) कर दिया है, क्योंकि इस हिमालयी देश में भीषण बाढ़ के बाद हजारों लोग अभी भी लापता हैं। चीन-नेपाल सीमा पर पहाड़ और ग्लेशियर के टूटने से 26 अगस्त को यह विनाशकारी बाढ़ आई थी।
सुनामी जैसी इन बाढ़ के पानी ने कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे सड़कें, पुल और जलविद्युत बांध नष्ट हो गए, और 1,400 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों विदेशी नागरिकों सहित 5,000 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल के पुराने कानून के तहत किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से मृत घोषित किए जाने से पहले 12 साल तक लापता रहना पड़ता था।
[11-10-2026 20:25] Rajat Kumar Gupta: कैबिनेट की बैठक के बाद एक सरकारी प्रवक्ता ने इस सप्ताह संवाददाताओं को बताया, 12 साल की अवधि को घटाकर लगभग 45 दिन किया जा रहा है। राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल के प्रेस सलाहकार किरण पोखरेल ने 9 अक्टूबर को एएफपी को बताया कि आपदा कानूनों से संबंधित अध्यादेश जारी कर दिया गया है, हालांकि उन्होंने संशोधनों का विवरण साझा नहीं किया।
आपदा के एक महीने बाद भी लापता पीड़ितों के परिवार मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असमर्थ हैं, जिससे वे मुआवजे तक पहुँचने या संपत्ति के मुद्दों को सुलझाने में विफल हो रहे हैं। कई परिवारों ने अपने लापता रिश्तेदारों के लिए प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार भी आयोजित किए हैं, जबकि बचाव दलों ने मलबे और कीचड़ के बीच हफ्तों तलाश की।