दिल्ली की अदालत ने फिर से अपनी पुरानी राय दोहरायी
मामले में तुरंत ही जमानत मिली
अब भी ठोस सबूत पेश नहीं हुए
पहले भी इसमें जमानत मिली थी
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राहत प्रदान करते हुए जमानत दे दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने यह आदेश पारित किया।
दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा दर्ज इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत से बाहर आते ही सत्येंद्र जैन ने संवाददाताओं से कहा, यह सत्य की जीत है। जब मुझे पिछली बार ईडी ने गिरफ्तार कर जेल में डाला था, उस दौरान यह मनगढ़ंत और झूठा मामला दर्ज किया गया था। जांच एजेंसियों की कार्रवाई के संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मीडिया इस स्थिति को उनसे बेहतर समझता है।
अदालत के इस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इसे पार्टी की नैतिक जीत करार दिया। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन पंजाब आज पूरी तरह विफल हो गया है। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच जारी इस राजनीतिक लड़ाई के पहले दौर में आप की जीत हुई है। सौरभ भारद्वाज ने आगे जोर देकर कहा कि यह पूरा मामला फर्जी था, क्योंकि जब संबंधित टेंडर पास किए गए थे, उस समय सत्येंद्र जैन जेल में बंद थे। उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व मंत्री अब अपने परिवार के साथ जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे। जमानत मिलने के बाद पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से उनके निवास पर मुलाकात की।