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HRMS Portal Haryana: हरियाणा में नियमित कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति; अब ऑनलाइन मेरिट तय करेगी आपका कार्यस्थल

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से ‘मॉडल ऑनलाइन स्थानांतरण नीति-2026’ अधिसूचित कर दी है। अब किसी भी तरह की व्यक्तिगत सिफारिश या बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ऐसा करने पर कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।

⚙️ कैसे काम करेगी 120 अंकों की मेरिट प्रणाली?

नई नीति के तहत तबादलों की पूरी प्रक्रिया एच.आर.एम.एस. (HRMS) पोर्टल पर आधारित होगी। मेरिट अंक इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं:

  • आयु: 30 अंक

  • सेवा अनुभव: 30 अंक

  • विशेष परिस्थितियां: 60 अंक (महिला कर्मचारी, दिव्यांगता, गंभीर बीमारी, सैन्य परिवारों के लिए विशेष प्राथमिकता)।

  • दंडात्मक प्रावधान: प्रमुख दंड भुगत रहे कर्मचारियों के मेरिट अंकों में से 10 अंक काट लिए जाएंगे।

  • संरक्षित श्रेणी: इस श्रेणी के कर्मचारियों को सीधे 120 अंक प्रदान किए जाएंगे।

👥 किन पर लागू होगी यह नीति?

यह नीति उन सभी नियमित कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू होगी जिनके कैडर में 50 या उससे अधिक स्वीकृत पद हैं। हालांकि, अखिल भारतीय सेवाओं और हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों को इस दायरे से बाहर रखा गया है। कर्मचारियों को सात श्रेणियों—डीम्ड, स्वैच्छिक, न्यूनतम कार्यकाल पूरा न करने वाले, नोशनल, सरप्लस, संरक्षित और अपवर्जित में वर्गीकृत किया गया है।

💻 ऑनलाइन पोर्टल से पूरी प्रक्रिया

कर्मचारी अपने सेवा विवरण का सत्यापन खुद करेंगे और पसंदीदा स्थानों का विकल्प चुन सकेंगे। मेरिट के आधार पर कंप्यूटर द्वारा स्वचालित रूप से स्थान आवंटित किए जाएंगे। यदि कोई कर्मचारी तबादला आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह नई नियुक्ति के 15 दिनों के भीतर ‘इंट्रा हरियाणा पोर्टल’ के माध्यम से अपनी शिकायत या प्रतिवेदन दर्ज करा सकता है।