मार्च क्लोजिंग पर कोषागारों में बढ़ी हलचल; देर रात तक खुलेंगे ट्रेजरी ऑफिस, रात 10 बजे तक होगा भुगतान
रांची: सोमवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 का अंतिम कार्य दिवस है. इस दौरान सरकारी कोषागारों में दिन के तीन बजे तक ही सरकारी बिल स्वीकार किए जायेंगे. दोपहर तीन बजे के बाद बिल विशेष परिस्थिति को छोड़कर किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
वित्त विभाग द्वारा राज्य के कोषागारों को दिए गए निर्देश के अनुसार, रात 10 बजे तक स्वीकृत कर बैंक को भुगतान के लिए भेजा जायेगा. 31 मार्च को महावीर जयंती की वजह से सरकारी छुट्टी के कारण 30 मार्च को सभी वित्तीय लेनदेन की प्रक्रिया पूरी की जायेगी.
झारखंड सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश पर नेपाल हाउस स्थित डोरंडा कोषागार सहित अन्य कोषागारों में सोमवार सुबह 10 बजे से हलचल बढ़ी हुई है. अन्य दिनों के अपेक्षा समोवार को कोषागार में ऑनलाइन बिल ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं.
डोरंडा कोषागार के प्रभारी लेखा अधीक्षक नाजिर अनवर के अनुसार, वित्त विभाग के निर्देशानुसार ट्रेजरी से विपत्रों का भुगतान सोमवार रात 10 बजे तक किया जायेगा. इस वजह से रात 12 बजे तक कोषागार खुला रहेगा. उन्होंने कहा कि कोषागार से जरुरी भुगतान के लिए मिले आवंटन आदेश का भुगतान किया जा रहा है.
स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा बिल अधिक
वित्तीय साल के समापन के अंतिम दिन सरकारी खजाने से स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े बिल के भुगतान के लिए सर्वाधिक विपत्र प्राप्त होते देखे गए. इधर, मार्च लूट रोकने के लिए झारखंड सरकार ने पिछले दिनों बड़ा कदम उठाते हुए मार्च महीने में 15% से अधिक की राशि के निकासी पर रोक लगा रखा है.
वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार वित्तीय साल 2025-26 के मार्च माह में राशि के निकासी के लिए 15% की अधिसीमा को निर्धारित किया गया है. वित्त विभाग के पत्रांक 735/06-03-2026 के तहत मार्च के महीने में 15% से अधिक राशि की निकासी नहीं की जा सकती है. 6 मार्च को जो पत्र जारी किया गया है, उसके तहत स्थापना व्यय सहित कुछ मदों को छोड़कर मार्च महीने में विभागों को आवंटित 15% की अधिसीमा से अधिक की निकासी नहीं की जायेगी.