Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
आई एजेंट्स ने साइबर सुरक्षा टेस्टिंग के दौरान बनाई फर्जी ऑनलाइन पहचान, यूके AI सिक्योरिटी इंस्टीट्यू... सावन में गूंज रहे 'हर-हर महादेव' के जयकारे, डिंडौरी के ऋण मुक्तेश्वर धाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का सै... तंदुरुस्त दिखने वाले बॉडीबिल्डर क्यों हो रहे अचानक अकाल मृत्यु के शिकार? 2025 के आंकड़े डरा रहे दिल्ली-एनसीआर में 10 अगस्त तक थमने वाली नहीं बारिश! यूपी, बिहार और एमपी में अति भारी वर्षा का अलर्ट ... केरल और असम में बारिश-बाढ़ का तांडव: केरल में 25 और असम में 87 मौतें; 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी आवारा कुत्तों व मवेशियों की समस्या पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त: यूपी सरकार को 2 हफ्ते में व्यापक एक्शन... गिरिडीह में आसमानी बिजली का कहर! 4 मासूम बच्चों समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत, क्षेत्र में शोक की लहर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल के संकेत! मंत्रियों की ढिलाई पर भड़के एकनाथ शिंदे, संगठन विस्त... भोपाल जंगल सोना-कैश कांड: पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से मिली जमानत, 18 महीने बा... सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा ईंधन, नए वाह...

Noida News: होली से पहले नोएडा में 5 दिन के लिए धारा 163 लागू, बिना परमिशन नहीं होंगे सामूहिक कार्यक्रम

नोएडा में होली को लेकर पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है. गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने जिले में 5 दिन के लिए पूरे जिले में धारा 163 लागू कर दी है. यह आदेश 2 मार्च से 6 मार्च तक जारी रहेगा. इस दौरान बिना अनुमति किसी भी तरह के सामूहिक कार्यक्रम, जुलूस, धरना-प्रदर्शन या भीड़ जुटाने पर रोक होगी. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, त्योहारों के समय कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है. त्योहारी सीजन को देखते हुए पहले से ही सतर्कता बरती जा रही है.

धारा 163 लागू होने से जिला प्रशासन को अधिकार होता है कि वह किसी क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के मध्य नजर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सकता है. इस आदेश के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने जुलूस निकालना या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना जरूरी होता है.

इन गतिविधियों पर रहेगी नजर

इस दौरान पुलिस ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध केवल भीड़ तक सीमित नहीं है, भड़काऊ भाषण देना, सोशल मीडिया पर अफवाह या आपत्तिजनक पोस्ट फैलाना, हथियार लेकर सार्वजनिक स्थानों पर घूमना, डीजे या तेज ध्वनि यंत्रों का बिना अनुमति उपयोग करना भी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. त्योहारों के दौरान संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. बड़े स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई है और चौक-चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस की साइबर टीम नजर रखेगी, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या भड़काऊ सामग्री को तुरंत रोका जा सके.

नियम नहीं मानने पर होगी सख्त कार्रवाई

जॉइंट पुलिस कमिश्नर राजीव नारायण मिश्रा ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने, भीड़ जुटाने या प्रबंध गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा. पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए. किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें. पुलिस ने आयजकों से विशेष रूप से कहा है कि यदि किसी धार्मिक सामाजिक या संस्कृतिक कार्यक्रम की योजना है तो पहले से अनुमति प्रक्रिया पूरी करें. नियमों का पालन करने से ही शहर में शांति व्यवस्था बनी रह सकती है.