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अदालत ने पूछा भाषणों पर राष्ट्रद्रोह कैसे

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगा के आरोपियों की जमानत पर चर्चा

  • भाषण देना आतंकवादी कृत्य नहीं है

  • दिल्ली पुलिस इसका उत्तर पहले दे

  • सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि दिल्ली दंगों के एक मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों के खिलाफ भाषण देने के लिए यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) की धारा 15 (जो आतंकवादी कृत्यों से संबंधित है) कैसे लागू की जा सकती है और ऐसे भाषणों को आतंकवादी कृत्यों से कैसे जोड़ा जा सकता है।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजलिआ की पीठ, जिसने छह आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से जवाब मांगा। यह वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे के इस तर्क के आलोक में था कि भाषणों के लिए अधिकतम धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियां) और धारा 18 (साजिश) लागू की जा सकती है।

एएसजी ने तर्क दिया कि दंगे आरोपियों द्वारा रची गई साजिश के कारण हुए और उन्होंने अपने भाषणों में जो कुछ भी कहा, वह वास्तविकता बन गया। राजू ने कहा कि इमाम का चिकन नेक को अवरुद्ध करने वाला भाषण देश की अखंडता पर हमला था और खालिद का चक्का जाम वाला भाषण आर्थिक सुरक्षा पर हमला था और इस प्रकार धारा 15 लागू करना उचित था।

इसके बाद कोर्ट ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने छह आरोपियों पर हथियारों या विस्फोटकों का इस्तेमाल करने का आरोप नहीं लगाया है, जो इस प्रावधान के तहत एक आवश्यकता है। हालांकि, राजू ने कहा कि दिल्ली दंगों में पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा, यह साजिश का मामला है। मेरा मामला यह नहीं है कि उन्होंने पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया। मेरा मामला यह है कि वे पेट्रोल बमों के इस्तेमाल के लिए स्थिति बनाने की साजिश का हिस्सा थे। पेट्रोल बमों के इस्तेमाल के लिए अन्य लोगों के खिलाफ एक अलग मामला है, उन्होंने कहा।

इसके बाद पीठ ने 11 दिनों तक चली सुनवाई को समाप्त कर दिया और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। चूंकि दिल्ली पुलिस के तर्क विशेष रूप से इमाम के भाषणों पर केंद्रित थे, जिन्हें जमानत याचिका का विरोध करने के लिए कोर्टरूम में चलाया भी गया था, और अन्य पांच आरोपी – उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान – ने खुद को उनसे दूर कर लिया था, पीठ ने टिप्पणी की कि इमाम दोनों पक्षों के लिए एक पंचिंग बैग प्रतीत होता है।

आरोपी, जो पाँच वर्षों से अधिक समय से हिरासत में हैं, ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद शीर्ष अदालत का रुख किया था। उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए, दिल्ली पुलिस ने उन पर सत्ता परिवर्तन में शामिल होने का आरोप लगाया और अदालत को बताया कि वे देश को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने और अंतिम सत्ता परिवर्तन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से निर्मित, सुनियोजित, पूर्व-नियोजित, कोरियोग्राफ किए गए दंगों के पीछे थे।

हालांकि, आरोपियों ने अदालत से कहा कि विरोध प्रदर्शन करना और सरकार का विरोध करना कोई अपराध नहीं है, और उन्हें दूसरों को यह संदेश भेजने के लिए अभियोजित किया जा रहा है कि जो भी अपनी आवाज उठाएगा, उसे इसी तरह दंडित किया जाएगा।

गांधी का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि अहिंसक विरोध और सविनय अवज्ञा लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग थे और उन्हें अपराधी नहीं बनाया जा सकता, जैसा कि औपनिवेशिक युग में होता था। चूंकि दिल्ली पुलिस ने उनके कथित भड़काऊ भाषण चलाए, आरोपियों ने अदालत के ध्यान में अपने भाषणों के क्लिपिंग लाए, जिनमें उन्होंने संवैधानिक भावना और नफरत का जवाब प्यार से, हिंसा का जवाब अहिंसा से और दुश्मनी का जवाब भाईचारे से देने की बात कही थी।