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प्रदूषण का कहर! ग्रैप 3 लागू होते ही दिल्ली में $5$वीं तक के स्कूल ‘हाइब्रिड मोड’ में, NCR में भी जल्द फैसला संभव

 दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है. ठंड में मामूली बढ़त के साथ ही कई इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है. मसलन, कई जगहों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 800 से अधिक दर्ज किया गया है. इसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रैप 3 लागू करने का फैसला किया है. इसके बाद दिल्ली सरकार ने भी 5वीं तक के स्कूलों काे हाइब्रिड मोड में चलाने का फैसला लिया है.

किन स्कूलों में लागू होगा फैसला

वायु प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रैप 3 लागू कर दिया है. इसके बाद दिल्ली सरकार ने दिल्ली सरकार ने 5वीं तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में संचालित करने का निर्देश दिया है. ये फैसला दिल्ली के सभी सरकार, प्राइवेट, एडेड स्कूलों में लागू होगा. यानी दिल्ली में संचालित सभी तरह के स्कूलों में 5वीं तक की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में संचालित होंगी. अगले आदेश तक ये व्यवस्था प्रभावी रहेगी.

हाइब्रिड मोड में कैसे संचालित होती हैं कक्षाएं

दिल्ली सरकार ने 5वीं तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में संचालित करने का निर्देश दिया है. हाइब्रिड मोड में कैसे स्कूल चलेंगे? इस सवाल का जवाब है कि स्कूल ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में चलेंगे. मसलन, शिक्षकों को स्कूल ऑना होगा और बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी. तो वहीं अगर इस बीच में प्रदूषण कम होता है तो बच्चों को स्कूल बुलाया जा सकता है.

NCR के अन्य शहरों में जल्द फैसला

दिल्ली सरकार ने 5वीं तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में संचालित करने का फैसला लिया है, लेकिन अभी NCR के अन्य शहर गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत जिला प्रशासन ने अभी इस संबंध में फैसला नहीं लिया है, लेकिन ग्रैप-3 लागू किए जाने के बाद NCR के अन्य शहरों में भी ये व्यवस्था लागू होगी.

ग्रैप-3 कब लगाया जाता है

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अपने एक फैसले में ग्रैप-3 लागू करने की व्यवस्था निर्धारित की थी, जिसके तहत अगर AQI 350 के पार पहुंचता है तो ग्रैफ-3 लागू किया जाएगा. वहीं ग्रैप-3 के लागू होने के बाद स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद करने पर फैसला लिया जा सकता है.