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सत्ता के फायदे के लिए संविधान संशोधन नहीं होगाः गवई

धनखड़ के बयान के बाद प्रमुख न्यायमूर्ति भी चुप नहीं रहे

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई ने हाल ही में संविधान और नागरिकों के अधिकारों को आकार देने में डॉ  बीआर अंबेडकर के योगदान पर विस्तार से बात की। डॉ  अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर (डीएआईसी) द्वारा आयोजित प्रथम डॉ  अंबेडकर स्मारक व्याख्यान में बोलते हुए न्यायमूर्ति गवई ने इस बात पर जोर दिया कि अंबेडकर समाज के विकास को महिलाओं के साथ व्यवहार के आधार पर देखते थे।

उन्होंने हाशिए पर पड़े वर्गों के उत्थान को सुनिश्चित करने में अंबेडकर के प्रयासों को भी श्रेय दिया और कहा कि कैसे आज देश ने समाज के इन वर्गों से महान नेताओं और विचारकों को शामिल होते देखा है। उन्होंने कहा: डॉ  अंबेडकर हमेशा कहते थे कि इस देश में महिलाएं दलितों से ज्यादा उत्पीड़ित हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि उनके उत्थान को आगे बढ़ाना भी एक बुनियादी जरूरत है।

हमारे पास एक महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थीं। हमारे पास अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी से संबंधित सैकड़ों आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, मुख्य सचिव, डीजीपी थे। हमारे पास भारत के दलित मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन थे। देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिल रहा है, जो पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने वाले एक साधारण परिवार से आता है और जो यह कहते हुए गर्व महसूस करता है कि भारत के संविधान की वजह से ही वह भारत का प्रधानमंत्री बन सका।

अपने बारे में बात करते हुए, मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे पिता ने डॉ  अंबेडकर के साथ काम किया और सामाजिक और आर्थिक न्याय की लड़ाई में सैनिकों में से एक के रूप में काम किया। मैं यहां केवल डॉ  अंबेडकर और भारत के संविधान की वजह से हूं। उन्होंने अन्य नेताओं और विचारकों का भी उल्लेख किया, जैसे कि दो राष्ट्रपति जो अनुसूचित जाति से थे, अर्थात श्री के.आर. नारायणन और श्री राम नाथ कोविंद और देश की दो महिला राष्ट्रपति, श्रीमती पत्रिभा पाटिल और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू (जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं)।

न्यायमूर्ति गवई ने याद दिलाया कि कैसे डॉ  अंबेडकर को संवैधानिक संशोधनों की प्रक्रिया को कठोर बनाने के लिए समाजवादियों के साथ-साथ कम्युनिस्टों की भी कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। संविधान सभा में यह तर्क दिया गया कि दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत और कुल सदस्यों का साधारण बहुमत प्राप्त करना कठिन था।

यह भी तर्क दिया गया कि आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त करना बहुत कठिन था। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि इस तरह के कठोर प्रावधान संविधान को बदलती जरूरतों के अनुकूल नहीं बनने देंगे। इन दावों से निपटते हुए, अंबेडकर ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए कि संविधान एक निरंतर विकसित होने वाला दस्तावेज बना रहे, चेतावनी दी कि इसका उपयोग राजनीतिक दलों द्वारा अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति गवई ने समझाया, डॉ अंबेडकर ने कहा कि, आज संविधान सभा बिना किसी राजनीतिक विचारधारा के, बिना किसी विशेष एजेंडे के एक स्वतंत्र निकाय के रूप में बैठी है। लेकिन अगर संसद को बहुत उदारता से संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी जाती है, तो किसी विशेष राजनीतिक दल द्वारा अपने एजेंडे को लागू करने में कठिनाई होने पर, अपनी विचारधारा को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने के खतरे से इंकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

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