सिद्धारमैया के खिलाफ सारी कार्यवाही पर हाईकोर्ट का स्थगनादेश
राष्ट्रीय खबर
बेंगलुरुः कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती दिए जाने तक मूडा मामले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ सभी कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश दिया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सीएम सिद्धारमैया द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मूडा) से संबंधित कथित बहु-करोड़ के घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने वाले राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा जारी आदेश को रद्द करने की मांग करने वाली एक चुनौती को स्वीकार कर लिया है। न्यायालय ने निचली अदालत को राज्यपाल की मंजूरी के आधार पर सिद्धारमैया के खिलाफ सभी कार्यवाही को उच्च न्यायालय के समक्ष अगली सुनवाई की तारीख तक स्थगित करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।
याचिका में राज्यपाल द्वारा 17 अगस्त को जारी आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के अनुसार जांच की मंजूरी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के अनुसार अभियोजन की मंजूरी दी गई है। सिद्धारमैया द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि बिना सोचे-समझे, वैधानिक आदेशों का उल्लंघन करते हुए और संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत, मंत्रिपरिषद की सलाह सहित, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत बाध्यकारी है, मंजूरी का आदेश जारी किया गया था। दावा किया गया है कि मंजूरी का विवादित आदेश दुर्भावना से भरा हुआ है और राजनीतिक कारणों से कर्नाटक की विधिवत निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के लिए एक ठोस प्रयास का हिस्सा है।
मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल ऐसे मामलों में कैबिनेट के फैसले से बंधे होते हैं, लेकिन इसके बजाय, उन्होंने मामले की योग्यता पर विचार किए बिना दो-पृष्ठ के छोटे आदेश में मंजूरी जारी कर दी। यह तर्क दिया गया कि राज्यपाल ने बिना किसी विशेष कारण के कई लंबित शिकायतों में से वर्तमान शिकायत को चुना।
सिंघवी ने तर्क दिया, यदि इस तरह की मंजूरी दी जाती है तो आपको सरकार के मालिकों को अस्थिर करने के लिए संविधान के किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया कि पीसी अधिनियम की धारा 17 के लिए दो शर्तें वर्तमान मामले में गायब थीं।सिंघवी ने तर्क दिया कि सीएम सिद्धारमैया की कथित घोटाले में कोई भूमिका नहीं थी क्योंकि यह पिछली सरकार में हुआ था। यह तर्क दिया गया कि मंजूरी बिना सोचे समझे दी गई थी और इसे रद्द किया जाना चाहिए।