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सिद्धारमैया ने कहा इस्तीफा नहीं दूंगा

जमीन घोटाला में सीएम के खिलाफ मुकदमा की मंजूरी

राष्ट्रीय खबर

बेंगलुरुः कर्नाटक के राज्यपाल ने एमयूडीए घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी; सिद्धारमैया ने कहा कि वह इस्तीफा नहीं देंगे।

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण साइट आवंटन घोटाले के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की शनिवार को मंजूरी दे दी, जिससे करीब 15 महीने पुरानी कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका लगा।

इसके कुछ घंटे बाद, सिद्धारमैया के नेतृत्व में कल शाम विशेष रूप से बुलाई गई कर्नाटक कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल के फैसले की निंदा की गई, इसे राजनीति से प्रेरित करार दिया गया और कानूनी लड़ाई लड़ने की कसम खाई।

कैबिनेट और पार्टी के समर्थन के बाद, मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि उन्हें इस्तीफा क्यों देना चाहिए, और कहा कि राज्यपाल को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि उन्होंने भारत सरकार के हाथों की कठपुतली की तरह काम किया है।

राज्यपाल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत कथित अपराधों के लिए मंजूरी दी, जैसा कि कार्यकर्ता प्रदीप कुमार एस.पी., टी.जे. अब्राहम और स्नेहमयी कृष्णा की याचिकाओं में उल्लेख किया गया है।

राज्यपाल की मंजूरी से जांच एजेंसियों के लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोपों की जांच शुरू करने का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। मूडा घोटाला में, यह आरोप लगाया गया है कि सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मैसूर के एक अपमार्केट इलाके में मुआवजा स्थल आवंटित किया गया था, जिसकी संपत्ति का मूल्य उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था, जिसे मूडा द्वारा अधिग्रहित किया गया था।

मूडा ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जहां मूडा ने एक आवासीय लेआउट विकसित किया था। विवादास्पद योजना के तहत, मूडा ने आवासीय लेआउट बनाने के लिए उनसे अधिग्रहित अविकसित भूमि के बदले में भूमि खोने वालों को 50 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की।

विपक्ष और कुछ कार्यकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि पार्वती के पास 3.16 एकड़ भूमि पर कोई कानूनी अधिकार नहीं था। भाजपा नेताओं ने दावा किया है कि मूडा ‘घोटाला’ 4,000 करोड़ रुपये से 5,000 करोड़ रुपये तक का है।

शिवकुमार ने राज्यपाल के कदम को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार दिया और कहा कि पूरी पार्टी और सरकार सिद्धारमैया के पीछे मजबूती से खड़ी है क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भाजपा की मांग को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया।

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