पूर्व के फैसले को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: चुनावी बांड योजना के माध्यम से राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त धन को जब्त करने के आदेश की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत की गई है। याचिकाकर्ता खेम सिंह भाटी ने कहा कि 15 फरवरी को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को अनुच्छेद 14 और 19 के तहत असंवैधानिक मानते हुए इसे रद्द कर दिया। इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिया कि वह फैसले की तारीख से चुनावी बांड जारी करना बंद कर दे और 12 अप्रैल, 2019 से फैसले की तारीख तक खरीदे गए बांड से संबंधित विवरणों का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह प्रस्तुत किया गया है कि चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त राशि न तो ‘दान’ थी और न ही स्वैच्छिक योगदान बल्कि यह सरकारी खजाने की कीमत पर दिए गए अनुचित लाभ के लिए विभिन्न कॉर्पोरेट घरानों से लेन देन के रूप में प्राप्त वस्तु विनिमय धन था।
वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया द्वारा प्रस्तुत तथा अधिवक्ता जयेश के उन्नीकृष्णन के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया है कि चुनावी बांड की खरीद और नकदीकरण के विवरण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को चुनावी बांड के माध्यम से भुगतान किया गया धन या तो आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए था या अनुबंध या अन्य नीतिगत मामलों के माध्यम से मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए था।
राजनीतिक दलों ने सरकार में सत्तारूढ़ पार्टी होने के नाते अपने पद का दुरुपयोग किया है और लोहे के पर्दे के पीछे चुनावी बांड खरीदे हैं। उन्होंने चुनावी बांड का उपयोग धन निकालने के लिए एक उपकरण और विधि के रूप में किया है, जिसमें आपराधिक मुकदमे से समझौता करके या सरकारी खजाने की कीमत पर और सार्वजनिक हित के खिलाफ, कॉर्पोरेट घरानों को अनुचित लाभ प्रदान करना शामिल है। याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा दानदाताओं को दिए गए कथित अवैध लाभों की जांच करने के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्देश देने की भी मांग की।
वैकल्पिक रूप से याचिका में आयकर अधिकारियों को प्रतिवादी संख्या 4 से 25 (राजनीतिक दलों) के वित्तीय वर्ष 2018-2019 से 2023-2024 तक के आकलन को फिर से खोलने और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13 ए के तहत उनके द्वारा दावा किए गए आयकर की छूट को अस्वीकार करने और चुनावी बांड के माध्यम से प्राप्त राशि पर आयकर, ब्याज और जुर्माना लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
गत 15 फरवरी को, एक ऐतिहासिक फैसले में, जिसने सरकार को बड़ा झटका दिया, शीर्ष अदालत ने राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया, कहा कि यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ-साथ सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। लोकसभा चुनावों से महीनों पहले अपने फैसले में, शीर्ष अदालत ने एसबीआई को चुनाव आयोग को छह साल पुरानी योजना में योगदान देने वालों के नामों का खुलासा करने का आदेश दिया था।