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हिमाचल प्रदेश ने कहा उसके पास अतिरिक्त पानी नहीं

दिल्ली में भीषण जल संकट के बीच राजनीतिक दांव पेंच

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः देश की राजधानी में भीषण जल संकट के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने गुरुवार को अपना पिछला बयान वापस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसके पास 136 क्यूसेक पानी का अतिरिक्त पानी नहीं है। इसके बाद अदालत ने दिल्ली सरकार को जल आपूर्ति के लिए ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) से संपर्क करने का निर्देश दिया।

यह घटनाक्रम तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें हरियाणा को हिमाचल प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय राजधानी को दिए गए अतिरिक्त पानी को छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी, ताकि जल संकट को कम किया जा सके। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और प्रसन्ना बी वराले की अवकाश पीठ ने दिल्ली सरकार से मानवीय आधार पर राष्ट्रीय राजधानी को जल आपूर्ति की मांग करते हुए शाम 5 बजे तक यूवाईआरबी को एक आवेदन प्रस्तुत करने को कहा।

पीठ ने कहा कि राज्यों के बीच यमुना जल का बंटवारा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है और इस अदालत के पास इस पर अंतरिम आधार पर भी निर्णय लेने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है। पीठ ने कहा, इस मुद्दे को 1994 के समझौता ज्ञापन में पक्षों की सहमति से गठित निकाय के विचारार्थ छोड़ दिया जाना चाहिए।

चूंकि यूवाईआरबी ने पहले ही दिल्ली को मानवीय आधार पर पानी की आपूर्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, इसलिए यदि ऐसा आवेदन पहले से नहीं किया गया है, तो आज शाम 5 बजे तक किया जाना चाहिए, और बोर्ड कल एक बैठक बुलाएगा और इस मामले में जल्द से जल्द निर्णय लेगा, उसने कहा।

इससे पहले शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में, यूवाईआरबी ने हिमाचल प्रदेश द्वारा हरियाणा को भेजे गए एक पत्र का हवाला दिया, जिसमें पहाड़ी राज्य ने कहा था कि उसके हिस्से का अप्रयुक्त पानी पहले से ही हथिनीकुंड बैराज में निर्बाध रूप से बह रहा है और हरियाणा को इसे दिल्ली को छोड़ना चाहिए।

उपरोक्त पत्र के अनुसार, 137 क्यूसेक अप्रयुक्त पानी पहले से ही हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र से ताजेवाला (हरियाणा में) में निर्बाध रूप से बह रहा है। इसलिए यह सामने आता है कि हिमाचल प्रदेश सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 06.06.2024 के आदेश के बाद कोई अतिरिक्त पानी नहीं छोड़ रहा है, जिसे ऊपरी यमुना नदी बोर्ड द्वारा मापा जा सकता है।

अधिवक्ता ब्रजेश कुमार के माध्यम से दायर हलफनामे में कहा गया है, हिमाचल प्रदेश के पास कोई भंडारण क्षमता नहीं है, जहां से वह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ सके और इसलिए, हिमाचल प्रदेश द्वारा दिल्ली के लिए छोड़े गए अतिरिक्त पानी का पता केवल दो तरीकों से लगाया जा सकता है, जिनका उल्लेख हरियाणा ने भी किया है।

इससे पहले आज, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में मौजूदा जल संकट पर सर्वोच्च न्यायालय को दिए हलफनामे में कहा कि पानी के टैंकर माफिया हरियाणा की ओर से दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि वह अधिकार क्षेत्र के मुद्दों के कारण जल माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थ है। हालांकि, उसने कहा कि वह पानी के रिसाव को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी जल संकट से जूझ रही है, दिल्ली सरकार ने हरियाणा पर अपने हिस्से का पानी नहीं छोड़ने का आरोप लगाया है।