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केंद्र सरकार अदालतों पर हुक्म चलाना चाहती है

  • पांच पन्ने का प्रस्ताव भेजा है सरकार ने

  • सरकारी अफसरों के साथ नर्मी की बात

  • मामूली बात पर उन्हें परेशान ना करे अदालत

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि सरकार से संबंधित मामलों में न्यायिक आचरण के संबंध में केंद्र सरकार के मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मसौदे को ऐसा पढ़ा जाता है जैसे कि केंद्र अदालतों द्वारा न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया को निर्देशित करना चाहता है।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, मैंने आपके एसओपी के मसौदे का अध्ययन किया है। इसमें कुछ बिंदु हैं जो वास्तव में बताते हैं कि न्यायिक समीक्षा कैसे की जानी चाहिए। केंद्र सरकार पिछले हफ्ते पांच पन्नों का एक मसौदा एसओपी लेकर आई थी, जिसमें न्यायपालिका से कहा गया था कि विभिन्न मामलों में अदालत में बुलाए गए सरकारी अधिकारियों के साथ अधिक सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जाए, खासकर अदालत की अवमानना के मामलों में।

नोट में कहा गया है कि जिन मामलों में सरकार एक पक्ष है, उनमें न्यायिक कार्यवाही के संबंध में व्यापक प्रस्तावों का एक सेट सुझाते हुए सरकारी अधिकारियों को मामूली कारणों के लिए बुलाया जा रहा है। एसओपी नोट के मसौदे पर सीजेआई की टिप्पणियों का जवाब देते हुए, सरकार की ओर से मेहता ने यह स्पष्ट करने की मांग की कि न्यायिक समीक्षा की अदालतों की शक्ति को बदलने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि विचाराधीन नोट केवल यह बताता है कि कैसे मुख्य सचिवों सहित वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को अदालतों द्वारा मामूली कारण के लिए तलब किया जा रहा है।

सीजेआई सरकार के इस विचार से सहमत हुए कि सरकारी अधिकारियों को अदालतों द्वारा कैसे बुलाया जाना चाहिए, इस पर व्यापक मानदंड तय करने की आवश्यकता है। उन्होंने एसओपी के मसौदे में दिए गए तर्क से भी सहमति जताई कि जब मामला अभी भी अपील में लंबित है तो अदालतों को अधिकारियों को बुलाने पर रोक होनी चाहिए।

नोट में बताया गया है कि किस तरह न्यायाधीश अदालतों में जाते समय ड्रेस कोड का पालन न करने पर अधिकारियों की खिंचाई करते हैं। एसओपी के मसौदे में तर्क देने की कोशिश की गई है, सरकारी अधिकारी अदालत के अधिकारी नहीं हैं और उनके सभ्य कार्य पोशाक में उपस्थित होने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जब तक कि ऐसी उपस्थिति गैर-पेशेवर या उनके पद के लिए अशोभनीय न हो। सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश को केवल सरकारी अधिकारियों को समन जारी करने के पहलू तक ही सीमित रखेगा, और कुछ नहीं।

एसओपी के मसौदे में उल्लिखित विभिन्न मुद्दों के बीच, सरकार ने कहा कि अदालतों को केवल अपनी विशेषज्ञ समितियों की एक व्यापक संरचना निर्धारित करनी चाहिए और इन समितियों के लिए सदस्यों को ढूंढने सहित तौर-तरीकों को सरकार पर छोड़ देना चाहिए। यह याद किया जा सकता है कि शीर्ष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति के प्रत्येक सदस्य का नाम तय करने पर जोर दिया था। सप्रे अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच करेंगे।

मसौदा नोट में यह भी कहा गया है कि अदालतों को सार्वजनिक नीति के मुद्दों से संबंधित मामलों में दिशानिर्देशों के संबंध में सरकार को कुछ छूट देनी चाहिए। सरकार ने कहा कि न्यायिक आदेशों के अनुपालन के लिए, जिसमें जटिल नीतिगत मुद्दे शामिल हैं, समय के साथ-साथ मंत्रालयों से अनुमोदन और बड़े स्तर पर परामर्श की आवश्यकता होगी।

नोट में यह भी रेखांकित किया गया है कि न्यायाधीश अपने ही आदेश से संबंधित अवमानना कार्यवाही की सुनवाई करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ होगा। इसके बजाय, इसमें कहा गया है कि अवमानना कार्यवाही का सामना करने वालों को किसी अन्य न्यायाधीश द्वारा सुनवाई की मांग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और अदालतों को किसी विशेष परिणाम पर जोर नहीं देना चाहिए, खासकर कार्यकारी क्षेत्र से संबंधित मामलों पर।

मसौदा नोट में कहा गया था कि यह देखा जाना चाहिए कि क्या कोई न्यायिक आदेश अवमानना के मामलों में लागू करने योग्य है। सरकार का कहना है कि इस तरह के ड्राफ्ट एसओपी के पीछे का विचार न्यायपालिका और सरकार के बीच अधिक अनुकूल और अनुकूल माहौल बनाना है। उसे उम्मीद है कि एसओपी का मसौदा सरकारी तंत्र द्वारा न्यायिक आदेशों के अनुपालन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगा और साथ ही अदालतों और सरकार दोनों के लिए समय और संसाधनों की बचत करेगा।