Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
Bhilai News: सेक्टर-7 में फिर फैला पीलिया; दूषित पेयजल को माना जा रहा मुख्य कारण, स्वास्थ्य विभाग अल... Job Fraud in Korea: नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी; पटना पुलिस ने आरोपी किशन तिवारी को किया गिरफ्तार Kabirdham Land Dispute: खपरी गांव में अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद; राजस्व टीम के सामने ग्रामीणों से... Narayanpur News: भरंडा गांव में धर्मांतरण के संदेह पर हंगामा; दो पक्षों के बीच झड़प, पुलिस ने संभाला ... Jamtara Crime News: मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म; 3 आरोपी गिरफ्तार Jharkhand News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान; 2028 तक हर घर तक पहुंचेगा शुद्ध पेयजल Palamu News: सरकारी स्कूल बने केंदु पत्ता के गोदाम; गर्मी छुट्टी का फायदा उठाकर दबंग कारोबारी कर रहे... Miyazaki Mango in Hazaribagh: हजारीबाग की छत पर उगा दुनिया का सबसे महंगा आम; जानें मियाजाकी की खासिय... Dhanbad Crime News: सरायढेला छिनतई कांड का खुलासा; बाइक सवार दो आरोपी गिरफ्तार, लूटा गया सामान बरामद Jharkhand High Court News: आदिवासी जमीन हस्तांतरण मामले में हाईकोर्ट सख्त; 4 जिलों के उपायुक्तों को ...

Patiala Section 144: पटियाला में धारा 144 लागू; विरोध प्रदर्शन, रैली और नहरों में नहाने पर लगी रोक

पटियाला: पटियाला जिले में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनुप्रिता जोहल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (पूर्ववर्ती धारा 144) का प्रयोग करते हुए कई कड़े प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 6 जून 2026 से प्रभावी हो गए हैं और 5 अगस्त 2026 तक लागू रहेंगे।

📢 प्रदर्शन और रैलियों पर पूरी तरह रोक

प्रशासन के आदेशानुसार, पटियाला जिले की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के सार्वजनिक प्रदर्शन, धरना, रैली या विरोध करने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही, 5 या उससे अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने, मीटिंग करने या नारे लगाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, जिले के गांवों और शहरों में स्थित पानी की टंकियों पर प्रदर्शन के लिए चढ़ने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

🏊 नहरों में नहाने और तैरने पर पाबंदी

गर्मी के मौसम को देखते हुए भाखड़ा नहर और जिले से गुजरने वाली अन्य छोटी-बड़ी नदियों/नहरों में आम लोगों के नहाने और तैरने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से यह कदम उठाया गया है और आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

🚭 हुक्का बार और नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध

जिले में नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने के लिए प्रशासन ने कड़ा फैसला लिया है। अब होटल, रेस्टोरेंट या किसी भी हुक्का बार में तंबाकू, निकोटीन या अन्य नशीले फ्लेवर वाले पदार्थों को बेचने या परोसने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। ऐसे हुक्का बार चलाने वालों पर अब कानूनी शिकंजा कसा जाएगा।